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तीन आदतन अपराधियों को जिला दंडाधिकारी ने किया जिला

तीन आदतन अपराधियों को जिला दंडाधिकारी ने किया जिला बदर 

सिंगरौली
 जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 एवं (क) (ख) मैं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदतन अपराधी राजेंद्र साहू पिता हरी प्रसाद साहू उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम नंद गांव थाना नवानगर एवं आशीष कुमार साह पिता राम जनम साह उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम गनियारी टिकरी टोला तथा पप्पू उर्फ दिनेश गुप्ता पिता रामलाल गुप्ता उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम बड़ोखर थाना बरगवां जिला सिंगरौली को आदेश के प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर संपूर्ण जिला सिंगरौली तथा जिला सिंगरौली के समीपवर्ती जिले सीधी एवं रीवा कि राजस्व सीमाओं से 1 वर्ष की कला अवध के लिए बाहर चले जाने हेतु जिला बदर आदेश पारित किया गया है जारी आदेश के तहत यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक माह में निष्कासन अवधि में अपने निवास की सूचना स्पष्ट डाक एवं पता सहित अपने थानों में जारी डाक से भेजेंगे विदित हो कि पुलिस अधीक्षक सिंगरौली से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिले की लोक व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से अन आवेदकों की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं आम जनता के मध्य अनावेदकों का विद्यमान आतंक कम करने के दृष्टिकोण से जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही का आदेश पारित किया गया है।

©Upendra Dubey तीन आदतन अपराधियों को जिला दंडाधिकारी ने किया जिला बदर 

सिंगरौली
 जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 एवं (क) (ख) मैं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदतन अपराधी राजेंद्र साहू पिता हरी प्रसाद साहू उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम नंद गांव थाना नवानगर एवं आशीष कुमार साह पिता राम जनम साह उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम गनियारी टिकरी टोला तथा पप्पू उर्फ दिनेश गुप्ता पिता रामलाल गुप्ता उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम बड़ोखर थाना बरगवां जिला सिंगरौली को आदेश के प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर संपूर्ण जिला सिंगरौली तथा जिला सिंगरौली के समीपवर्ती जिले सीधी एवं रीवा कि राजस्व सीमाओं से 1 वर्ष की कला अवध के लिए बाहर चले जाने हेतु जिला बदर आदेश पारित किया गया है जारी आदेश के तहत यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक माह में निष्कासन अवधि में अपने निवास की सूचना स्पष्ट डाक एवं पता सहित अपने थानों में जारी डाक से भेजेंगे विदित हो कि पुलिस अधीक्षक सिंगरौली से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिले की लोक व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से अन आवेदकों की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं आम जनता के मध्य अनावेदकों का विद्यमान आतंक कम करने के दृष्टिकोण से जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही का आदेश पारित किया गया है।
तीन आदतन अपराधियों को जिला दंडाधिकारी ने किया जिला बदर 

सिंगरौली
 जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 एवं (क) (ख) मैं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदतन अपराधी राजेंद्र साहू पिता हरी प्रसाद साहू उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम नंद गांव थाना नवानगर एवं आशीष कुमार साह पिता राम जनम साह उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम गनियारी टिकरी टोला तथा पप्पू उर्फ दिनेश गुप्ता पिता रामलाल गुप्ता उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम बड़ोखर थाना बरगवां जिला सिंगरौली को आदेश के प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर संपूर्ण जिला सिंगरौली तथा जिला सिंगरौली के समीपवर्ती जिले सीधी एवं रीवा कि राजस्व सीमाओं से 1 वर्ष की कला अवध के लिए बाहर चले जाने हेतु जिला बदर आदेश पारित किया गया है जारी आदेश के तहत यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक माह में निष्कासन अवधि में अपने निवास की सूचना स्पष्ट डाक एवं पता सहित अपने थानों में जारी डाक से भेजेंगे विदित हो कि पुलिस अधीक्षक सिंगरौली से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिले की लोक व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से अन आवेदकों की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं आम जनता के मध्य अनावेदकों का विद्यमान आतंक कम करने के दृष्टिकोण से जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही का आदेश पारित किया गया है।

©Upendra Dubey तीन आदतन अपराधियों को जिला दंडाधिकारी ने किया जिला बदर 

सिंगरौली
 जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 एवं (क) (ख) मैं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदतन अपराधी राजेंद्र साहू पिता हरी प्रसाद साहू उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम नंद गांव थाना नवानगर एवं आशीष कुमार साह पिता राम जनम साह उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम गनियारी टिकरी टोला तथा पप्पू उर्फ दिनेश गुप्ता पिता रामलाल गुप्ता उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम बड़ोखर थाना बरगवां जिला सिंगरौली को आदेश के प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर संपूर्ण जिला सिंगरौली तथा जिला सिंगरौली के समीपवर्ती जिले सीधी एवं रीवा कि राजस्व सीमाओं से 1 वर्ष की कला अवध के लिए बाहर चले जाने हेतु जिला बदर आदेश पारित किया गया है जारी आदेश के तहत यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक माह में निष्कासन अवधि में अपने निवास की सूचना स्पष्ट डाक एवं पता सहित अपने थानों में जारी डाक से भेजेंगे विदित हो कि पुलिस अधीक्षक सिंगरौली से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिले की लोक व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से अन आवेदकों की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं आम जनता के मध्य अनावेदकों का विद्यमान आतंक कम करने के दृष्टिकोण से जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही का आदेश पारित किया गया है।