यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी के द्वारा आपसे किसी भी कार्य को करने के बदले आपसे किसी भी तरह की रकम नेक जोक या बक्शीस मांगी जाती है तो आप उस व्यक्ति पर भारतीय दंण्ड संहिता अधिनियम 1988 धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज कर सकते हैं लेकिन ये धारा 7 के तहत रिश्वत देने और लेने वाले दोनों पर ही लागू होता हैं भारतीय दंण्ड संहिता धारा 8 के तहत सात वर्ष तक की कारावास अथवा जुर्माना दोनों से ही दण्डित किया जा सकता है। ©RahulAhirwar यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी के द्वारा आपसे किसी भी कार्य को करने के बदले आपसे किसी भी तरह की रकम नेक जोक या बक्शीस मांगी जाती है तो आप उस व्यक्ति पर भारतीय दंण्ड संहिता अधिनियम 1988 धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज कर सकते हैं लेकिन ये धारा 7 के तहत रिश्वत देने और लेने वाले दोनों पर ही लागू होता हैं भारतीय दंण्ड संहिता धारा 8 के तहत सात वर्ष तक की कारावास अथवा जुर्माना दोनों से ही दण्डित किया जा सकता है। #delusion